देश के कई शहरों में कोरोना के मामले बढ़ते ही परिवहन विभाग अब फिर अ’लर्ट मोड में है। अब बिना मास्क सार्वजनिक यात्रा करने पर कार्र’वाई की जाएगी। शनिवार को बिहार के 38 जिलों में चेकिंग कराई गई है। इसमें बस कंडक्टर, ड्राइवर सहित यात्रियों पर कार्रवाई की गई है। कोविड का नियम तोड़ने में 436 लोगों पर जु’र्माना लगाया गया है। परिवहन सचिव ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक तथा सवार सभी यात्रियों को मास्क लगाना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित सार्वजनिक वाहन को जब्त करने की का’र्रवाई करें। अभियान के दौरान शनिवार को 13 वाहनों को जब्त करने की का’र्रवाई की गई। परिवहन सचिव ने बताया कि कोरोना संक्र’मण से बचाव के लिए सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में लोगों द्वारा शत-प्रतिशत मास्क का उपयोग किया जाना आवश्यक है।
परिवहन सचिव के आदेश पर हुई चेकिंग
बस-ऑटो में ओवरलोडिंग के साथ कोरोना की गाइडलाइन का नियम तो’ड़ा जा रहा है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कोरोना सं’क्रमण से बचाव के लिए चेहरे पर मास्क लगाने के नियम का पालन कराने का आदेश दिया था। शनिवार को राज्यभर में सार्वजनिक परिवहन (बस-ऑटो) के वाहनों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उ’ल्लंघन करने पर वाहन मालिक, बस ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री सहित लगभग 563 लोगों पर कार्र’वाई की गई है। जिलों में यह अभियान जिलाधिकारी की टीम द्वारा चलाया गया।
मनमानी पर रद्द होगी बस की परमिट
परिवहन सचिव का कहना है कि क’रोना का खत’रा कम नहीं हुआ है। ऐसे में हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। कई राज्यों में करोना के केस में पुनः वृद्धि देखी गई है इसीलिए मास्क को लेकर गंभीर होना होगा। सार्वजनिक वाहनों में इसका कड़ाई से पालन कराना होगा। बस और ऑटो में क्षमता से अधिक यात्रियों को लेकर चलने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। मनमानी करने वाले वाहन मालिकों पर कार्र’वाई की जाएगी। उनसे जु’र्माना वसूला जाएगा एवं परमिट रद्द करने की भी का’र्रवाई की जाएगी। ओवरलोडिंग वाहनों का परिचालन किया जाना सड़क सुरक्षा नियम एवं मोटर वाहन अधिनियमों का उल्लंघन है। इसके सड़क दु’र्घटना की आशंका बढ़ जाती है। संभावित कोरोना सं’क्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक वाहनों में सफर के दौरान फेस मास्क अनिवार्य है।







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