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पटनाः रेप के दोषी प्रिंसिपल को मिली फांसी की सजा, गर्भवती हो गई थी 11 साल की बच्ची

बिहार की राजधानी पटना में एक मासूम बच्ची के साथ हुए रे’प के मामले में अदालत ने दो’षी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फां’सी की सजा सुनाई है. जबकि दो’षी शिक्षक अभिषेक को उ’म्रकै”द की सजा’ मिली है. अरविंद ने स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की मासूम बच्ची के साथ ब’लात्कार किया था. इस मामले का खुलासा बच्ची के गर्भ’वती हो जाने पर हुआ था.

यह श’र्मनाक मामला सितंबर 2018 का है. जब पटना के फुलवारी शरीफ़ इलाके में मौजूद एक स्कूल में पढ़ने वाली 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक ब’लात्कार की घट’ना सामने आई थी. इस घ’टना का खुलासा तब हुआ था, जब बच्ची को पेट द’र्द की शि’कायत हुई और माता-पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए थे.

ये मामला न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का था. जहां 5वीं कक्षा की एक छात्रा गर्भव’ती हो गई थी. बच्ची के परिजनों ने थाने में शिका’यत दर्ज कराई थी. बच्ची के मुताबिक स्कूल के संस्थापक सह प्रिंसिपल अरविंद कुमार और शिक्षक अभिषेक कुमार ने उसके साथ अपने चेम्बर में ब’लात्कार किया था. 

इस मामले का खुलासा होने के बाद आरो’पी स्कूल प्रिंसिपल अरविंद कुमार और शिक्षक अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसी मामले में सुन’वाई करते हुए अदालत ने अरविंद कुमार और अभिषेक को दो’षी करार दिया था.

अब सोमवार को सिविल कोर्ट ने दोषी अरविंद को फां’सी की स’जा सुनाई है. जबकि ब’लात्कार में मदद करने के दो’षी शिक्षक अभिषेक कुमार को उ’म्र कै’द की स’जा दी गई है.

अदालत ने इस मामले की सु’नवाई करते हुए इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है. इस केस को लेकर सबकी निगाहें अदालत की तरफ लगी हुई थी.

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