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लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से फिर झ’टका, नहीं मिली बेल, 19 फरवरी को अगली सुनवाई

रांची. आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को एक बार फिर झटका लगा है. चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में उन्हें बेल नहीं मिली. शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है.

चारा घोटाले (Fodder Scam Case) से जुड़े दुमका ट्रेजरी अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत याचिका पर शुक्रवार को एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई होगी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई कोर्ट के फैसले की प्रति हाईकोर्ट के समक्ष रखी गई थी. इसके बाद सीबीआई कोर्ट से अतिरिक्‍त वक्‍त मांगा था, जिसे स्‍वीकार कर लिया गया था.

याचिका में करीब 44 महीने की सजा काटने को आधार बनाते हुए जमानत देने की अपील की गई है. लालू यादव पर चारा घोटाला के 6 केस हैं, जिनमें से 5 झारखंड में और एक बिहार में दर्ज है. झारखंड में दर्ज 5 में से 4 केस में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा फैसला दिया जा चुका है. इन सभी में लालू प्रसाद को सजा मिली है. यदि दुमका ट्रेजरी से जुड़े केस में जमानत मिल जाती है तो लालू प्रसाद के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा. हालांकि, चारा घोटाला का सबसे बड़ा डोरंडा ट्रेजरी केस की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में फिर से शुरू हो गई है. 12 फरवरी को ही इस पर भी सुनवाई होनी है.

सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस की सुनवाई सप्ताह में दो दिन करने का निर्णय लिया है, जिससे इस केस में स्पीडी ट्रायल होना तय माना जा रहा है. अभी इस केस में लालू प्रसाद समेत 120 अभियुक्त ट्रायल फेस कर रहे हैं, जिन पर चारा खरीद के नाम पर करीब 139 करोड़ की अवैध निकासी डोरंडा ट्रेजरी से करने का आरोप है. दुमका केस में लालू प्रसाद के बेल पर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. सजायाफ्ता लालू प्रसाद इन दिनों बीमार चल रहे हैं, जिनका इलाज एम्स नई दिल्ली में चल रहा है.

लालू समर्थकों के अलावा लालू के वकील को भी उम्मीद है कि हाईकोर्ट में अन्य केस की तरह चारा घोटाला के इस केस में भी उनके मुवक्किल को जमानत मिल जाएगी. लालू के वकील प्रभात कुमार की मानें तो दुमका केस में हाफ सेंटेंस यानी सीबीआई कोर्ट द्वारा दी गई सजा अवधि की आधी सजा लालू प्रसाद ने पूरी कर ली है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत उन्हें जरूर जमानत मिल जाएगी. बहरहाल, दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले में यदि जमानत मिल जाती है तो लालू प्रसाद का बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा.

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