PATNA : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उ’ल्लंघन के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सु’नवाई हुई. जहां कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को ज’मकर फ’टकार लगाते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है. दरअसल कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान रिम्स प्रबंधन से लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे पेश करने का आदेश दिया था.
लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान रिम्स प्रबंधन की तरफ से लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट नहीं पेश की गई. इसे लेकर ही नारजगी जताते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने रिम्स प्रबंधन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है. इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी को तय की गई है.
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह विभाग को भी शपथपत्र दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया था कि जेल से बाहर रहने वाले कैदियों के लिए एसओपी क्या है. पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने जेल के बाहर कैदियों की सुरक्षा और एसओपी की जानकारी देते हुए बताया था कि जेल से बाहर रहने वाले कैदियों के जो भी अभिरक्षा प्रभारी होंगे उन्हें रजिस्टर मेंटेन करना होगा.इसके बाद जब कोर्ट ने अभी की सुरक्षा को लेकर सवाल किया तो जेल प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि अभी रिम्स में अभी तीन शिफ्ट में सुरक्षाकर्मी और विधि व्यवस्था को मेनटेंन करने के लिए एक मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई है.

कोर्ट ने कहा कि एसओपी में यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस के कोई वरीय अधिकारी निरीक्षण करने जाएंगे या नहीं.बाहर से भोजन लाने और मुलाकात करने वालों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी एसओपी में नहीं दी गयी है. एसओपी किसी खास के लिए नहीं अलग नहीं होनी चाहिए. हर कैदी हमारे लिए बराबर है और उसी के अनुसार नियन होने चाहिए. इस पर जेल प्रशासन की ओर से कहा गया कि वह प्रावधानों को और स्पष्ट कर संशोधित एसओपी तैयार कर गृह विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजेगा. इसके लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया था.





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