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पटना : नए साल में नगर निगम का झटका, बढ़ाएगा 15 फीसदी होल्डिंग टैक्स

PATNA : नए साल में पटना नगर निगम में आम लोगों को झटका देते हुए नगर निगम बोर्ड की 21वीं साधारण बैठक में होल्डिंग टैक्स में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास कर लिया गया है. 

अब इस पारित प्रस्ताव को नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जाएगा , यदि इसे विभाग से मंजूरी मिल जाती है तो साल 1993 के बाद होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा. जब यह प्रस्ताव रखा गया तो कई सदस्यों ने इस पर आपत्ति भी जताई. 

इसके साथ ही  बैठक में मौजूद पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने कोरोना काल में 15 फीसदी टैक्स बढ़ाने को उचित नहीं बताया. बैठक में  ही उन्होंने मेयर और नगर आयुक्त से इसे कम करने का सुझाव दिया. रामकृपाल यादव ने कहा कि कोरोना काल में अचानक से 15 फिसदी टैक्स बढ़ाने से लोगों को ज्यादा भार पड़ेगा.

 केन्द्र से लेकर राज्य सरकार ने विभिन्न टैक्सों में कमी की है तो वहीं, नगर निगम पटना की जनता पर एक बार में 15 फीसदी होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी करना अनुचित है. इसके बाद नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स पर विभाग के प्रधान सचिव से चर्चा करने का आश्वासन दिया है. 

होल्डिंग टैक्स में 30 फीसदी के बजाय 15 फीसदी की ही बढ़ोतरी करने का फैसला निगम ने लिया है।.ऐसा इसलिए कि बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2014 में लागू नियम के मुताबिक प्रत्येक पांच वर्ष पर प्रति वर्ग फुट की दर से वार्षिक किराया मूल्य में 15 फीसदी बढ़ाया जा सकता है. इसके आधार पर नगर निगम नियम के मुताबिक वर्ष 2014 से 2020 तक दो बार यानी 30 फीसदी किराया बढ़ाने का वैधानिक अधिकार है. लेकिल सशक्त स्थायी समिति की अध्यक्ष सह महापौर सीता साहू का कहना है कि पटना की जनता पर एक साथ 30 फीसदी की बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है. इसलिए 15 फीसदी ही टैक्स बढ़ाया गया है, जिसका भी कोरोना टाइम में विरोध किया जा रहा है.

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