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बिहार पंचायत चुनाव 2021: निर्वाचन आयोग का फरमान, मुखिया के घर के सौ मीटर के अंदर बूथ नहीं बनेगा

बिहार में पंचायत आम चुनाव, 2021 को लेकर वर्तमान मुखिया के घर के सौ मीटर के अंदर किसी भी मतदान केंद्र (बूथ) का गठन नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति के निजी भवन या परिसर में बूथ नहीं बनेगा और किसी थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों पर बूथों का गठन नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव को लेकर सभी जिलों को बूथों के गठन का निर्देश दिया है।
 
आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को बूथों के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। 2016 में आयोजित पंचायत आम चुनाव में राज्य में 1 लाख 19 हजार बूथ बनाए गए थे। 
आयोग के अनुसार पूर्व में गठित बूथों की समीक्षा कर जहां मतदान स्थल के परिवर्तन की जरूरत है उसके लिए जिलों द्वारा आयोग को पूर्ण कारणों की जानकारी देनी होगी और आयोग की सहमति मिलने पर ही नए स्थान पर बूथों का गठन किया जा सकेगा। 

बूथों के गठन के प्रारूप प्रकाशन व अन्य प्रक्रिया को लेकर आयोग ने कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। सभी मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन 02 मार्च 2021 तक किया जाएगा। राज्य में पंचायत आम चुनाव के  मार्च-मई, 2021 के बीच संभावित है। 
 
बूथों की सूची की तैयारी से संबंधित कार्यक्रम 
आयोग द्वारा पूर्व में अनुमोदित प्रत्येक मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन — 20.01.21 से 27.01.21 
मतदान केंद्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियों की प्राप्ति — 28.01.21 से 11.02.21 
आपत्तियों का निष्पादन —- 29.01.21 से 13.02.21 
सूची पूर्ण औचित्य के साथ अनुमोदन हेतु आयोग में भेजा जाना — 15.02.21 तक 
मतदान केंद्रों की सूची पर आयोग का अनुमोदन — 17.02.21 से 24.02.21 तक 
संपूर्ण मतदान केंद्रों की सूची का मुद्रण —– 25.02.21 से 01.03.21 तक 
संपूर्ण मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन — 02.03.21 

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