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बिहार: दारोगा को लेनी पड़ेगी साइबर ट्रेनिंग, बिना इसके नहीं बन पाएंगे इंस्पेक्टर

PATNA: बिहार पुलिस ने तैनात दारोगा को साइबर ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया गया है. इस ट्रेनिंग के बिना कोई भी दारोगा इंस्पेक्टर नहीं बन पाएंगे. अगर दारोगा को प्रमोशन पाना है तो ट्रेनिंग करना जरूरी है. 

इसके बिना योग्य नहीं

दारोगा अगर कंप्यूटर का ज्ञान पहले से जान भी रहे हैं तो उनको साइबर ट्रेनिंग लेना जरूरी है. अगर वह इसका ट्रेनिंग नहीं लेने तो उनको इंस्पेक्टर बनने के योग्य नहीं समझा जाएगा. इसको लेकर गृह विभाग एक नियमावली को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है.

दारोगा को ही आईटी एक्ट की करनी है जांच

इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके पीछे कई कारण है. बिहार पुलिस में सभी काम ऑनलाइन हो रहा है, कुछ काम होना बाकी है. आईटी एक्ट के केस को दारोगा को ही जांच करना है. ऐसे में दारोगा को यह ट्रेनिंग जरूरी है. किसी कांड का अनुसंधान मोबाइल ट्रेसिंग से ही शुरू होता है. ऐसे में दारोगा को साइबर से जुड़ी हर जानकारी जानना जरूरी है. इसलिए इस ट्रेनिंग को अनिवार्य किया जा रहा है.

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