प्रदेश में काेराेना की बढ़ती रफ्तार काे ध्यान में रखते हुए पटना पुलिस और जिला प्रशासन मास्क न पहनने वाले लाेगाें पर कार्रवाई करेगी. ऐसे में यदि मास्क नहीं लगाने वालों की अब खैर नहीं है. मंगलवार से पुलिस प्रशासन ने मास्क को लेकर अभियान शुरू कर दिया है. अगर पहली बार बिना मास्क के पकड़े गए ताे 50 रुपए जुर्माना देना हाेगा जाे पहले से तय है पर एक बार से अधिक बिना मास्क पहने पकड़े गए ताे पुलिस आईपीसी की धारा 188 यानी लाॅकडाउन के उल्लंघन के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. साथ ही आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत भी केस दर्ज हाे सकता है.
केस दर्ज हाेने के बाद जेल भी जाना पड़ सकता है. जिस वेंडर जाेन में लाेग मास्क नहीं पहनेंगे, उसे तीन दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा. चाहे आप पैदल हाें, कार से हाें या बस या ऑटाे या ट्रेन में मास्क लगाना जरूरी हाेगा. बिना मास्क लगाए कार, बाइक, ट्रक, साइकिल, ऑटाे, ई-रिक्शा चलाते पकड़े गए ताे वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा.
एयरपाेर्ट, रेलवे स्टेशन आदि पर भी काेराेना टेस्ट के लिए कैंप लगाने का आदेश दिया गया है. मास्क के साथ ही साेशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना हाेगा. जिला प्रशासन ने लाेगाें से अपील की है कि वो सेनेटाइजर के साथ ही मास्क जरूर लगाएं साथ ही दाे गज की दूरी जरूरी है. इससे आप भी काेराेना से बचेंगे और दूसराें काे भी बचा सकेंगे.
पटना के डीएम कुमार रवि ने कहा कि सिविल सर्जन काे आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानाें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी, माॅल, ऑटो स्टैंड, मार्केट काॅम्प्लेक्स , एयरपाेर्ट के अलावा जहां भीड़-भाड़ अधिक रहती है. वहां काेराेना के टेस्ट के लिए कैंप लगाए और ज्यादा से ज्यादा लाेगाें का काेराेना टेस्ट कराएं.




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