एनजीटी के आदेश पर दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर मुजफ्फरपुर में रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पत्र जारी कर दोनों एसडीओ, डीएसपी व थानाध्यक्षों को सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने शुक्रवार को पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। जिसमें बताया गया कि पटना, गया और मुजफ्फरपुर में किसी भी तरह के पटाखों का प्रयोग नहीं होगा। राज्य सरकार ने यह रोक एक दिसंबर तक लगाई है।
पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी प्रतिबंधित
ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश के आलोक में ऐसा किया गया है। इसके आलोक में मुजफ्फरपुर में भी दीपावली और छठ के अवसर पर पटाखों की बिक्री और उसके उपयोग (फोडऩे) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कारण जिले में किसी भी पटाखा दुकानदारों का लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है। बावजूद इसके यदि वे पटाखा बेचते हुए पाए जाते हैं तो सीज कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि लगातार बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसे एनजीटी ने गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीते साल नवंबर में देश के जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। वहां पटाखे ना बनेंगे और ना ही बिक्री होगी। इस श्रेणी में पटना, गया और मुजफ्फरपुर शामिल है, जहां पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बैठक में एसएसपी जयंत कांत, दोनों एसडीओ, डीएसपी समेत अन्य शामिल थे।




Leave a Reply