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जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकता है जमीन, गृह मंत्रालय ने लागू किया फैसला

नई दिल्ली/ श्रीनगर. देश का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में जमीन खरीद सकता है. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने इस आशय की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी. हालांकि, इस अधिसूचना में कहा गया है कृषि के लिए जमीनें नहीं ली जा सकेंगी. केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश-2020 कहा जाएगा.

केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के बाद यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि साल 1897 के सामान्य आदेश अधिनियम इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होगा. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह भारत के पूरे क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या के लिए होगा.

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं राज्य में बाहरी उद्योग स्थापित हों ऐसे औद्योगित भूमि में निवेश की आवश्यकता है. लेकिन खेती की जमीनें सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेंगी.

गौरतलब है कि इस अधिसूचना के बाद कोई भी जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घऱ या दुकान के लिए जमीनों की खरीद-फरोख्त कर सकता है. इसके लिए उसे पहले की तरह कोई स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है.

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