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नीतीश सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज का फीस तय किया, जानिए किस शहर में कितना पैसा देना होगा

PATNA : लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नीतीश सरकार ने राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के इलाक़ के लिए फीस का निर्धारण कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीएम को सरकार का आदेश दिया गया है. सरकार ने बिहार के अलग-अलग शहरों और जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा है. इन तीनों कैटेगरी में कोरोना वायरस के लिए अलग-अलग दर निर्धारित की गई है.

सरकार की तरफ से जारी आदेश में पटना को A कैटेगरी में रखा गया है जबकि B कैटेगरी में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया को रखा गया है. बाकी अन्य जिले C केटेगरी में रखे गए हैं. सरकार ने यह तय किया है कि कोरोना मरीजों का पटना में इलाज कराने के लिए आइसोलेशन वार्ड में रखे गए मरीजों को को 10000 रुपये तक का फीस प्राइवेट अस्पतालों को देना होगा. जिसमें 1200 रुपए के पी पी किट का शुल्क भी जुड़ा हुआ है. एनएबीएच की तरफ से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के लिए रखी गई है जबकि जो अस्पताल एनएबीएस से मान्यता प्राप्त नहीं होंगे, वहां आइसोलेशन बेड के लिए 8000 की फीस देनी होगी.

आईसीयू विथाउट वेंटिलेटर की सुविधा के लिए एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 15000 रुपये जबकि नॉन-एनएबीएच अस्पतालों में  13000 रुपये देने होंगे. आईसीयू में वेंटीलेटर की सुविधा के साथ इलाज के लिए एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 18000 और नॉन एनएबीएच वालों में 15000 रुपये फीस के तौर पर देने होंगे.


राज्य सरकार ने कैटेगरी वाले जिलों या शहरों के लिए भी शुल्क का निर्धारण किया है. इनमें आइसोलेशन बेड के लिए 8000 रुपये बिना वेंटीलेटर के आईसीयू में इलाज के लिए 12000 रुपये और आईसीयू के साथ वेंटिलेटर की सुविधा में इलाज के लिए 14400 रुपये का फीस निर्धारित किया गया है.

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