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मुज़फ़्फ़रपुर : एक दिन का Unlock और फिर वही… सप्ताह में पांच दिन ही खुलेंगीं सभी दुकानें

मुजफ्फरपुर: Muzaffarpur Lockdown : सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने जिले में मंगलवार से नया आदेश लागू किया है। इसके तहत अब सप्ताह में पांच दिन ही बाजार खुलेंगे। जिले की सभी दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। दवा, अस्पताल, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप, होटल व रेस्टोरेंट आदि अत्यावश्यक प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा है कि गृह विभाग के निर्देश पर जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय व सभी नगर निकाय क्षेत्र में 18 अगस्त से 6 सितंबर तक की अवधि के लिए यह आदेश जारी किया गया है। बता दें कि रविवार को डीएम ने सोमवार से सातों दिन दुकान खोलने को लेकर आदेश निर्गत किया था। लेकिन सरकार के निर्देश के बाद सोमवार की शाम इसमें संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अब बसों का भी परिचालन नहीं होगा। बताया गया कि कंटेनमेंट जोन में अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। डीएम ने कहा कि शनिवार को जिला प्रशासन के कार्यालय में केवल आंतरिक काम होगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने को लेकर डीटीओ, एसडीओ, डीएसपी, सभी बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है। पूर्व में गठित विशेष टीम भी इसके तहत कार्रवाई सुनिश्चत करेंगे।

निम्नांकित अपवादों को छोड़कर सभी परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी

रेल मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुसार रेल सेवाएं।

-टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा (शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे) लेकिन आकस्मिक सेवाओं के लिए अनुमान्य।

– केवल अनुमान्य गतिविधियों के लिए निजी वाहन का उपयोग (शनिवार व रविवार को प्रतिबंधित ), लेकिन आकस्मिक सेवाओं के लिए अनुमान्य।

– सामानों के परिवहन तथा गोदामों में लोडिंग व अनलोडिंग।

-सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, रिसर्च, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी।

-सभी पूजा स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार के धार्मिंक समूहों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होंगी।

-सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिंक कार्यक्रम व सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। पार्क व जिमनेजियम बंद रहेंगे।

-कृषि व निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों का संचालन अनुमान्य होगा।

रात 10 से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध

रात्रि दस बजे से सुबह के पांच बजे तक लोगों का आवागमन पूर्णत : प्रतिबंधित रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों, औद्योगिक इकाइयों के शिफ्टवार संचालन, राष्ट्रीय उच्च पथ पर लोगों व सामानों का आवागमन तथा बस, ट्रेन व वायुयान से यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा के पश्चात उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति रहेगी।-

Input: Dainik Jagran

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