अयोध्या में रामजन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा बयान दिया था। इसे आप’त्तिजनक मानते हुए उनके खि’लाफ छपरा के मुख्य न्यायिक दं’डाधिकारी की अदालत में मु’कदमा द’र्ज किया गया है।अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार सिंह ने सीजेएम की अदालत में परिवाद दायर किया है। अपने परिवाद पत्र में उन्होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वि’रुद्ध आवाज उठाने समेत कई और आरोप लगाए हैं।सीजेएम ने परिवाद को एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया है।
साथ ही एसीजेएम (प्रथम) अनुराग कुमार त्रिपाठी की अदालत में चार दिसंबर को शपथपत्र पर बयान द’र्ज कराने का आदेश दिया है।
साथ ही एसीजेएम (प्रथम) अनुराग कुमार त्रिपाठी की अदालत में चार दिसंबर को शपथपत्र पर बयान द’र्ज कराने का आदेश दिया है।विदित हो कि अयोध्या वि’वाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने सवाल उठाए थे। उन्होंने फैसले पर असहमति जाहिर की थी। साथ ही यह भी कहा था कि फैसला मंजूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। ओवैसी ने सवाल किया कि अगर बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती जब भी सुप्रीम कोर्ट क्या यही फैसला करती?
ओवैसी ने कहा कि वे अपने अधिकार के लिए ल’ड़ रहे थे, उन्हें पांच एकड़ जमीन की खै’रात की जरूरत नहीं है। वे अपने से अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने भारत के संविधान पर भरोसा जताया।
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