BIHARBreaking NewsMUZAFFARPURSTATE

हाई कोर्ट ने CBI को जारी किया नोटिस, ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर मांगा जवाब

PATNA :मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के उम्रकै’द की स”जा के खि’लाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सु’नवाई  की है. याचिका पर सु’नवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने नोटीस जारी करते हुए सीबीआई से 25 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में कई लड़कियों के साथ दु’ष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मुख्य दो’षी बृजेश ठाकुर ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

उसके वकील प्रमोद दुबे ने दलील दी है कि निचली अदालत ने मामले में जल्दबाजी में सुनवाई की. इससे सही न्याय नहीं हो पाया. किसी भी अभियुक्त को संविधान के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिला है. निचली अदालत में सु’नवाई के दौरान उसके अधिकार का उ’ल्लंघन हुआ है. 

गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में लड़कियों से रेप के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 11 फरवरी को सजा सुनायी थी. कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को आखिरी सांस तक जे’ल में रखने का आदेश दिया था. ब्रजेश ठाकुर को कई लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में पोक्सो अधिनियम और दु’ष्कर्म, सामूहिक दु”ष्कर्म का दो’षी करार दिया गया था और कोर्ट ने उसे स’ख्त स’जा सुनायी थी. साकेत कोर्ट ने ठाकुर पर 32.20 लाख रुपये का जु’र्माना भी लगाया था, जिसे रे’प पी’डित लडकियों को देने का आदेश दिया गया था.  अदालत ने इस मामले के दूसरे आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा दी है.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.