BIHARBreaking NewsMUZAFFARPURSTATE

#MUZAFFARPUR में कोरोना संक्र’मण के ब’ढ़ते मामलों को लेकर कल से सभी दुकानें 10 से 5 तक ही खुलेंगे, शनिवार-रविवार बं’द

MUZAFFARPUR : जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में कोविड-19 से संबंधित विशेष बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई। बैठक में जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक जयंतकांत भी मौजूद थे ।गोविंद संक्रमण की संख्या में हो रही वृद्धि के मद्देनजर एवं पूर्व ना की रोकथाम और उस पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर बैठक में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कल से जिले के सभी दुकान प्रतिष्ठान 10:00 बजे सुबह से शाम 5:00 बजे तक ही खुलेंगे।

निर्धारित समय के पूर्व या बाद में दुकानें बंद रहेंगी रहेंगी अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगे वही शनिवार एवं रविवार को सभी दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे जबकि शनिवार को सरकारी कार्यालय कार्यालयों में सिर्फ आंतरिक कार्य होगा मास्क मास्क पहनो अभियान को गति देने के मद्देनजर जिले में जांच अभियान लगातार जारी है विभिन्न वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है दुकानों प्रतिष्ठानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैं माफ करना पहनने वालों के विरूद्ध कार्रवाई भी की जा रही है और और उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है साथ ही लोगों को जागरूक करने की कवायद भी निरंतर जारी है बैठक में पुनः जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त अभियान लगातार जारी रखें सभी 16 प्रखंड में 22 फ्लाइंग स्क्वायड की टीम गठित की गई है जो अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाएगी साथ ही लोगों को जागरूक करने की कवायद भी करेगी दुकानों प्रतिष्ठानों में कस्टमर यदि बिना मास्क पहने नजर आएंगे तो इसकी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी ऐसे में उनको उनके दुकानों को सीज किया जाएगा.

पूर्व में भी बड़े पैमाने पर दुकानों को सीज किया गया है वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर यदि बिना मांस पानी यात्रा करते हैं तो उसकी जवाबदेही संबंधित वाहन चालक और उसके ओनर की होगी ऐसी स्थिति में एम बी आई एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत वाहन को सीज किया जाएगा जिलाधिकारी होटल में या बैंक्विट हॉल में अगर कोई वैवाहिक कार्यक्रम या कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो सर्वप्रथम इसकी सूचना निकट के थाने में देनी होगी और इस आशय का बांड भी भरना होगा कि संबंधित कार्यक्रम में 50 व्यक्ति से कम उपस्थिति होगी साथ ही कार्यक्रम में लोग मास्क का प्रयोग करेंगे सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.