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ज़मानत चाहते है तो पहले अच्छी क्वालिटी के सैनेटाइजर और मास्क अस्पताल में दान करें आ’रोपी – हाईकोर्ट ने दिया आदेश

इंदौर. हाईकोर्ट की इंदौर (Indore Bench) पीठ ने एक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने शरा’ब की अ’वैध ढुलाई (Illegal Wine) कर रहे दो आ’रोपियों को सशर्त ज़मानत देने का आदेश दिया. शर्त ये है कि दोनों आ’रोपी ज़िला अस्पताल में अच्छी क्वालिटी का 5-5 लीटर सैनेटाइजर दान करेंगे. साथ में 200 मास्क भी मुहैया कराएंगे. वह भी अच्‍छी गुणवत्‍ता वाला होना चाहिए. उसके बाद ही ज़िला अदालत आ’रोपियों को ज़’मानत दे.
लॉकडाउन के दौरान श’राब का अवै’ध परिवहन करने के आरो’प में पक’ड़े गए दो आरो’पितों की जमानत याचिका पर सु’नवाई करते हुए हाईकोर्ट इंदौर ने कहा कि आ’रोपी पहले जिला अस्पताल में पांच-पांच लीटर अच्छी गुणवत्ता का सैनेटाइजर और उच्च गुणवत्ता के 200-200 मास्क दान करें. इसके बाद ही उन्हें जिला अदालत में 40-40 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही रकम का मुचलका देने पर जमानत दी जाए.

ये है पूरा मामला
ये मामला धार जिले के कानवन थाने का है. पुलिस ने सरोज और रवि नाम के दो युवकों के खि’लाफ आबकारी एक्ट में केस दर्ज कर दोनों को हि’रासत में लिया था. इन पर आ’रोप है कि लॉकडाउन के दौरान दोनों बिना परमिट के नागदा से इंदौर श’राब ला रहे थे. दोनों आरोपी 21 मई से जेल में हैं. उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाते हुए कहा कि मामले की जांच पूरी कर चालान प्रस्तुत किया जा चुका है. कोरोना महामा’री के कारण मामले की सु’नवाई लंबी चलने की आशंका है, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए.

हाईकोर्ट ने जमानत के लिए लगाई ये शर्त
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया कि दोनों आ’रोपी पांच-पांच लीटर अच्छी गुणवत्ता का सैनेटाइजर और उच्च क्वालिटी के 200-200 मास्क जिला अस्पताल धार में दान करें. ऐसा करने के बाद उन्हें 40-40 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाए. अदालत ने अपने आदेश में ये भी कहा कि आरो’पियों को जमानत पर रिहा करने से पहले उनका कोरोना टेस्ट भी कराया जाए.

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