कोरोना लॉकडाउन-5 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन्स जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स में 8 जून से धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल रेस्तरां खोलने की अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक कोरो’ना कंटेन्मेंट जोन में 30 जून तक लॉक डाउन बढ़ा दिया गया है और यहां रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 जबे तक क’र्फ्यू भी लगेगा।






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