भागलपुर। 15 साल पुरानी गाड़ी का री-रजिस्ट्रेशन के लिए अब सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक किसी भी दिन जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कि अब एडीटीओ को भी री-रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत कर दिया गया है।


मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे (मोर्थ) के अनुसार, भागलपुर जिले में 15 साल पूरे करने वाले 22 हजार 141 वाहन टैक्स डिफ\ल्टर हैं। जिन गाड़ियों का 15 साल पूरा हो चुका है। सरकार द्वारा इसके लिए री-रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था की गई है। पांच साल के लिए री-रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है।

गाड़ियों की होती है जांच
री-रजिस्ट्रेशन के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन देना होता है। जिन गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन होना है जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) और एमवीआइ द्वारा संयुक्त रूप से गाड़ियों की जांच की जाती है। फोटो खिंचने और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्यालय से री-रजिस्ट्रेशन से संबंधित वाहनों के कागजात मुख्यालय भेज दिया जाता है।
री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए भागलपुर में जिला परिवहन कार्यालय में सप्ताह में एक दिन गुरुवार का दिन तय किया गया था। हालांकि, सरकार की ओर से इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है कि सप्ताह में सिर्फ एक दिन ही री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, लेकिन अब गाड़ी के री-रजिस्ट्रेशन करवाने वाले वाहन मालिकों को गुरुवार का दिन आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सोमवार से शनिवार तक (छुट्टी के दिन छोड़कर) किसी भी दिन रजिस्ट्रेशन के लिए जिला परिवहन कार्यालय आ सकते हैं।








Leave a Reply