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बाहुबली अनंत सिंह को मिली बड़ी राहत, AK 47 मामले में पटना हाईकोर्ट ने किया बरी

पटना: मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा की अदालत ने उनके घर से एके 47 राइफल, कारतूस और 2 ग्रेनेड की कथित बरामदगी मामले में बरी किया है. वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने अनंत कुमार सिंह और अजय कुमार मिश्र ने सरकार की ओर से कोर्ट के सामने पक्ष रखा.

24 जून 2015, पूर्व विधायक अनंत सिंह के पटना स्थित मॉल रोड के आवास से इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी हुई थी. साथ ही पटना स्थिक उनके पैतृक घर से एके 47 राइफल, गोलियां और 2 ग्रेनेड की कथित बरामदगी हुई थी.

इस बीच पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब पूर्व बाहुबली विधायक की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि वे जेल से कब बाहर आएंगे.

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