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BreakingNews: बिहार में अब बिना मास्क के घर से निकले तो लगेगा जु’र्माना, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश…

इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से. जहां कोरोनावायरस के बढ़ते सं’क्रमण के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है.

स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक संक्रमण काल में बिना मास्क लगाए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरीके से राज्य भर में रोक लगा दी गई है.

राज्य सरकार ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 18 सो 97 के तहत कोविड-19 वायरस के रोकथाम के लिए प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी करते हुए घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया है. जो ऐसा करते नहीं पाए जाएंगे उन सभी पर दं’ड लगाने के आदेश भी दिए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक फल बेचने वाली, सब्जी बेचने वाले, सफाई कर्मी, किराना दुकानदार, सुधा डेयरी, दवा के दुकानदार एवं वहां के कर्मी तथा साथ ही उन दुकानों में आवश्यक सामग्रियों के क्रय करने हेतु जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है.

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