BIHARBreaking NewsSTATE

पटना : खैनी-गुटखा खाकर इधर-उधर थूकने वाले हो जाएं सावधान, हो सकती है 6 महीने की जेल…

कोरोना (Corona Epidemic) के बढ़ते खतरे को देखते हुए तम्बाकू खाकर बाहर थूकने (Spitting) वालो को 6 महीने की जेल की स’जा का निर्देश दिया गया है. इसकी शुरुआत पटना (Patna) से हो चुकी है. पटना के डीएम कुमार रवि ने शुक्रवार की शाम बैठक कर सख्त निर्देश जारी किया है. उन लोगों पर ज्यादा सख्ती दिखाइ गई है जो तंबाकू गुटखा खाकर जहां-तहां थूकते रहते हैं.

तम्बाकू खाकर इधर-उधर थूकने पर 6 महीने की जेल

पटना डीएम कुमार रवि ने एक आदेश जारी कर तंबाकू अथवा कोई अन्य पदार्थ खाकर जहां-तहां थूकने पर छह महीने जेल अथवा 200 रुपए जुर्माने का निर्देश दिया है. जिला पदाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि खैनी और गुटका खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस बढ़ने का खतरा ज्यादा है, इसलिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है. डीएम कुमार रवि ने बताया कि IPC की धारा 268 एवं 269 के तहत करवाई होगी.

जिले के सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों में तम्बाकू पर प्रतिबंध

आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है. यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी.

सभी SDO, BDO, CO को सख्ती से पालन कराने का निर्देश

डीएम द्वारा जारी निर्देश को सख्ती से पालन कराने के लिए पटना डीएम ने पुलिस अधीक्षक एवं डीडीसी सहित सभी एसडीओ, बीडीओ, सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही सभी सरकारी / गैर सरकारी परिसरों में इसका बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया है.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.