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बैंक लू’टकां’ड के आरोपियों को मिली सजा:2020 में बैंक ऑफ इंडिया से की थी लूट

मुजफ्फरपुर में 2020 में अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से 13.61 लाख लूट लिया था। जिसमें तीन आरोपियों को कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई गई है। वहीं दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है।

मुजफ्फरपुर कोर्ट

मुजफ्फरपुर कोर्ट

बता दे कि जिले के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में तीन साल पूर्व हुई 13.61 लाख लूट मामले में एडीजे-3 ने सजा सुनाई है। इसमें सदर थाना क्षेत्र के पताही रूप निवासी रजनीश ठाकुर उर्फ अप्पू ठाकुर, सुभाष ठाकुर उर्फ मुन्ना ठाकुर, ऋषिकेश ठाकुर उर्फ मुन्ना ठाकुर को दोषी पाया है।

तीनों को कोर्ट ने छह-छह साल का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। वही रजनीश ठाकुर की पत्नी सोनम कुमारी और अर्जुन पासवान को बरी कर दिया है।

बैंकलूट के बाद भीड़

बैंकलूट के बाद भीड़

क्या था मामला

बता दे कि 22 अप्रैल 2020 को दोपहर 1:42 बजे अपराधकर्मी अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए, चेहरे पर हेलमेट, मास्क और गमछा पहने हुए बारी-बारी से बैंक के गेट के अंदर प्रवेश किए। उसके बाद निजी सुरक्षा गार्ड को कब्जे में ले लिया। उसका हथियार छीन कर सुरक्षा गार्ड को जमीन पर लिटा दिया। उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की। बैंक परिसर में मौजूद ग्राहकों से भी मारपीट किया। साथ ही कई ग्राहकों और कर्मचारियों का मोबाइल भी तोड़ दिया। कुछ अपराधी परिसर के बाहर से रेकी कर रहे थे। उसके बाद मेन काउंटर जहां अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे, उन्हें हथियार दिखाते हुए कैश काउंटर के तरफ बढ़ा।

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