जिन कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान काम की इजाजत दी जाएगी, उनके कामगारों को मांग के अनुरूप ड्यूटी पर जाना होगा। संक्रमण रोकने के लिए जरूरी उपायों के साथ सरकार सीमित कार्यबल के साथ कई उद्योग व लघु उद्योग इकाइयों को जरूरी काम शुरू करने की इजाजत देने पर विचार कर रही है। मंत्रालयों के सुझाव के अनुरूप रियायतें दी जाएंगी।
सूत्रों के अनुसार, श्रम मंत्रालय कामगारों के वेतन के लिए नियोक्ताओं की जिम्मेदारी के संबंध में जल्द दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। इस तरह के सुझाव सामने आए हैं कि सभी नियोक्ता जिनकी इकाई को संचालित करने की अनुमति है, उन्हें मजदूरों को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने की अनुमति दी जा सकती है।
यदि मजदूर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो काम के बिना कोई वेतन गारंटी नियोक्ता की जिम्मेदारी नहीं होगी। इसे श्रम मंत्रालय द्वारा स्पष्ट करने को कहा गया है।
एक चौथाई कार्यबल के साथ काम की छूट संभव: सूत्रों बताते हैं कि पहले से जिन सेवाओं और निर्माण कंपनियों को इजाजत दी गई थी, उनके अलावा कई अन्य निर्माण व औद्योगिक इकाइयों को सरकार की ओर से *एक चौथाई कार्यबल के साथ काम की छूट दी जा सकती है। सुझाव के मुताबिक 20 से 25 फीसदी कार्यबल को जरूरी सुरक्षा के साथ काम की अनुमति संभव है।
सोशल डिस्टेंसिंग के प्रबंध करने होंगे: उद्योग व कृषि मंत्रालय ने सुझावों की लंबी सूची दी है लेकिन केंद्र सरकार का मंत्रिसमूह विचार करने के बाद तय करेगा कि किसे अनुमति देना व्यावहारिक होगा। फिलहाल उन्हीं इकाइयों को काम की इजाजत होगी जहां सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पर्याप्त प्रबंध होंगे। साथ ही, संक्रमण से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम होंगे।
Input: Hindustan



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