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बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका, जातीय जनगणना पर जल्द सुनवाई की याचिका खारिज

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को एक और झटका दिया है. कोर्ट ने जातीय गणना पर जल्द सुनवाई करने वाली बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. इस पर कोर्ट ने जो पहले तारीख दी है उसी तारीख को सुनवाई होगी. पटना हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी. जातीय जनगणना पर रोक के अंतरिम आदेश के बाद बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में जातीय जनगणना पर जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी.

बिहार सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके शाही ने जल्द सुनवाई की याचिका दायर की थी और कहा था कि ताकि जातीय गणना का बांकी काम कराया जा सके. लेकिन कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है.

बिहार में जातीय गणना पर खूब राजनीति होने के बाद 7 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई. पहले फेज का काम पूरा होने के बाद दूसरे फेज की शुरुआत 15 अप्रैल को हुई थी. जाति गणना का काम पूरा होता इससे पहले चार मई को पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अंतरिम आदेश में जातीय गणना पर त्काल प्रभाव से रोक लगा दिया. जातीय गणना पर करी 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है.

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