बिहार में आज से जमीन रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन हो जाएगा. इसकी शुरूआत राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने की. इस मौके पर मंत्री ने कहा कि अब लोगों को दाखिल खारिज के लिए इंतजार नहीं करना होगा, और ना ही उन्हें कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ेगा. इसलिए लोग जल्द से जल्द अपने नाम से अपनी जमीन की जमाबंदी कायम करा लें. ताकि इस सुविधा का लाभ उठा सकें. सुओ-मोटो प्रक्रिया से जमीन की खरीद के साथ ही उसका दाखिल खारिज भी हो जाएगा.
सुओ-मोटो म्यूटेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाले NIC के तकनीकी निदेशक संजय कुमार ने बताया कि निबंधन विभाग के सर्वर से Suo-Moto से संबंधित सभी आंकड़े राजस्व विभाग के सर्वर में पहुंच जाएंगे. इसमें निबंधन कार्यालय में भरा जानेवाला मेटा डाटा और निबंधित दस्तावेज का पीडीएफ शामिल होगा. राजस्व विभाग यह सारी सूचना निबंधन के सातवें दिन निबंधन विभाग से लेकर राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में डाल देगा. इसके बाद राजस्व कर्मचारी द्वारा दाखिल-खारिज की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. आवेदक के फोन में म्यूटेशन वाद संख्या SMS के जरिए चली जाएगी.

यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन दाखिल खारिज की पूर्व से चल रही प्रक्रिया के तहत ही होगी. समयावधि भी पहले की तरह ही रहेगी, यानी दाखिल खारिज में 35 दिन का ही समय लगेगा. दाखिल खारिज हो जाने के बाद आवेदक के मोबाइल पर कंप्यूटर से सूचना जाएगी. फिर आवेदक विभाग की वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर शुद्धिपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन रसीद कटा सकते हैं.







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