कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। बताया गया की कुढ़नी मे कुल 320 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल भवनों की संख्या 184 है। कुल मतदाताओ की संख्या 3 लाख 11 हजार 728 है, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 46 हजार 507 है और पुरूष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 64 हजार 474 है। वही, अन्य में 6 हैं। जबकि, सेवा मतदाता 741 हैं। वही, जिला प्रशाशन की ओर से पोल्ड ई.वी.एम. के भंडारण के लिए रामदयालु सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में वज्रगह का निर्माण कराया गया है। मतदान के पश्चात् पोल्ड ईवीएम, वीवीपैट और अन्य कागजात रामदयालु सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर स्थित बज्रगृह में जमा किया जाएगा
समाहरणालय कक्ष में बनाया गया नियंत्रण कक्ष
स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने तथा सुचारू पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के उद्येश्य से समाहरणालय परिसर स्थित नए सभा कक्ष के उपर हाॅल में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या- 0621-2246002 , 0621-2212497 है। वहीं मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर वोट दिलाने के लिए ले जाने और ले आने के लिए उपरोक्त अनुमान्य किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा। इन प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में वाहन को जब्त कर उनके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।
इन वाहनों का परिचालन बिना परमिट के अनुमान्य है
1. अगर निजी वाहन मालिक के द्वारा अपने निजी कार्य के लिए व्यवहार किया जा रहा हो तथा निर्वाचन से कतई संबंधित न हो। 2. निजी वाहन के मालिक स्वंय एवं अपने परिवार के सदस्यों को मताधिकार के प्रयोग हेतु ले जाने के लिए मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर तक जा सकते है। 3. आवश्यक सेवाये यथा अस्पताल वैन, एम्बुलेन्स, दूध (डेयरी) की गाड़ी, पानी का टैंकर, विद्युत आपातकालीन सेवा संबंधी वाहन, कर्तव्य पर पुलिस वाहन तथा निर्वाचन कर्तव्य पर लगे सरकारी सेवक की गाड़ी। 4. सार्वजनिक यातायात के लिए निर्धारित मार्ग, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टैंड एवं अस्पताल आदि आने-जाने के लिए सार्वजनिक बस, टैक्सी, तीन पहिया स्कूटर, रिक्शा इत्यादि। 5. बीमार अथवा असहाय व्यक्तियों द्वारा स्वंय के उपयोग हेतु निजी वाहन। 6. कर्तव्य पर पहुँचने के लिए सरकारी कर्मियों के उपयोग हेतु वाहन।
शस्त्र लेकर प्रवेश करने पर रोक
वहीं स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लक्ष्य से अपराधकर्मियों और असमाजिक तत्वों के आवागमन और उनके गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए मुजफ्फरपुर जिले के सीमावर्ती जिलों में आने-जाने वाले मार्गों पर चेक पोस्ट स्थापित करते हुए गहन जांच की व्यवस्था की गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में मतदान केन्द्र और मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में उन पदाधिकारियेां /पुलिस कर्मियों को छोड़कर, जो निर्वाचन के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण के लिए कर्तव्य पर उपस्थित हैं, अन्य किसी भी व्यक्ति को शस्त्र लेकर प्रवेश करने से निषेध किया गया है। जिले के अनुज्ञप्तिधारी शस्त्रों को लेकर चलने वाले पर दंप्रसं की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर भ्रमण नहीं कर सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर भ्रमण करता हुआ पाया गया तो उन्हें अविलम्ब गिरफ्तार किया जाएगा और उनके शस्त्र को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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