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निर्भया की मां बोलीं- ‘जल्द से जल्द फां’सी पर लटकाएं’

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैं’गरे’प और ह’त्या मा’मले के एक दो’षी मुकेश कुमार सिंह की द’या याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के आदेश को चु’नौती देने वाली अपील बुधवार को ठु’करा दी। न्यायमूर्ति आर. भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की एक पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका का शीघ्र नि’पटारा किए जाने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने सोच-समझकर फैसला नहीं किया। कोर्ट के इस फैसले का निर्भया की मां आशा देवी ने स्वागत किया है। निर्भया की मां आशाव देवी ने कहा ‘मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हूं और चाहती हूं कि सभी दो’षी जल्द से जल्द फां’सी पर ल’टके।

मैं पिछले सात सालों से कानून पर भरोसा बनाए रखी हूं और अब भी कायम है।’सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि निर्भया मा’मले में सुन’वाई अदालत, उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत के फैसले सहित प्रासंगिक रि’कॉर्ड राष्ट्रपति के समक्ष गृह मंत्रालय की ओर से पेश किए गए। अ’दालत ने यह भी कहा कि जे’ल में कथित पी’ड़ा का सामना करने को राष्ट्रपति के द’या याचिका खारिज करने के खि’लाफ आधार नहीं बनाया जा सकता ।दिल्ली में दिसम्बर 2012 में हुये इस जघन्य अपराध के लिये चार मु’जरिमों को अ”दालत ने मौ’त की स’जा सुनायी थी।

इन दो’षियों में से एक मुकेश की द’या याचिका राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को खा’रिज कर दी थी। बता देंकि 23 वर्षीय नि’र्भया से दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 16-17 दिसंबर, 2012 की रात छह व्यक्तियों ने सामूहिक बला’त्कार के बाद उसे बु’री तरह ज’ख्मी हा’लत में सड़क पर फें’क दिया था। निर्भ’या का बाद में 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में नि’धन हो गया था।

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