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प्राथमिक शिक्षकों को जरूरी ब्रिज कोर्स कराएगी सरकार:छोटे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की कवायद, छह माह का होगा यह कोर्स

शिक्षा विभाग जल्द ही प्राथमिक स्कूलों ( वर्ग एक से पांच तक) के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराने जा रहा है। बुधवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिलों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जिन्हें ब्रिज कोर्स कराया जाना है? बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को 23 नवंबर को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है।

ऐसे प्राथमिक शिक्षकों की संख्या जुटायी जा रही

पत्र में स्पष्ट है कि ब्रिज कोर्स के लिए शिक्षा विभाग ने एससीईआरटी से आग्रह किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों से जानकारी मांगी है कि ऐसे कितने बीएड योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षक सरकारी स्कूलों में हैं जिन्होंने आज तक ब्रिज कोर्स नहीं किया है। रवि प्रकाश स्पष्ट किया है कि छठे चरण मे नियुक्त ऐसे बीएड योग्यता वाले प्राथमिक शिक्षक और इससे पहले के भी बीएड योग्यता वाले सरकारी प्राथमिक शिक्षक की संख्या बतानी है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा डीईओ और डीपीओ को भेजा गया पत्र

प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश द्वारा डीईओ और डीपीओ को भेजा गया पत्र

ब्रिज कोर्स क्या है ?

छोटे बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए उन्हें बेहतर शिक्षा कैसे दी जाए यह ब्रिज कोर्स में बताया जाएगा। यह कोर्स छह माह का होगा। डीएलएड डिग्री धारकों को इस कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाने के बारे में कोर्स में ही बताया जाता है लेकिन बीएड में इसे नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए वैसे बीएड डिग्रीधारकों के लिए यह कोर्स आवश्यक बताया जा रहा है जो शिक्षक प्रारंभिक स्कूलों (वर्ग एक से पांच तक) में बच्चों को पढ़ाते हैं। बता दें कि एनआईओएस ने पहले ब्रिज कोर्स कराया था, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने यह कोर्स नहीं किया है। ये कोर्स छह महीने का है। इसे संवर्धन कोर्स भी कहते हैं।

दो वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य

बता दें कि जो शिक्षक छठे चरण के तहत नियुक्त होने से पहले ब्रिज कोर्स पूरा कर चुके हैं और उनके पास इससे जुड़ा सर्टिफिकेट है तो उन्हें दुबारा ब्रिज कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना और छठे चरण के लिए जारी विज्ञापन में बीएड योग्यताधारियों को वर्ग एक से पांच के वर्ग में पढ़ाने के लिए योग्य माना गया है। अधिसूचना के अनुसार ऐसे नियुक्त होने वाले शिक्षकों को दो वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। एक आकलन के अनुसार हजारों की संख्या में बिहार में ऐसे शिक्षक हैं जिनको इस कोर्स की जरूरत पड़ेगी।

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