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समस्तीपुर में 15 केंद्रों पर होगी ICDS की प्रारंभिक परीक्षा:7100 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम

समस्तीपुर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 15 मई को आयोजित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा, समस्तीपुर जिला मुख्यालय अंतर्गत 15 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में 12 बजे मध्यान से 2 बजे अपराह्न तक संचालित होने वाली परीक्षा हेतु सभी जोनल, स्टैटिक, केंद्राधीक्षक, एवं अन्य पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग समाहरणालय सभाकक्ष में आहूत की गई।

बैठक में अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर सदर, स्थापना उप समाहर्ता , विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, प्रभारी राजस्व पदाधिकारी, सिविल सर्जन, सामान्य शाखा प्रभारी पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय, नगर आयुक्त, सभी विभागों के नोडल पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्र अधीक्षक उपस्थित थे एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नांकित निर्देश दिए गए कि इस परीक्षा हेतु सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, वैसे प्रवेश पत्र वाले परीक्षा में बैठने हेतु मान्य है।

कोविड-19 के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अद्यतन का अनुपालन कराना केंद्र अधीक्षक सुनिश्चित कराएंगे। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने की डेढ़ घंटा पूर्व अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएंगे। तथा 10:30 बजे पूर्वाहन से 11:45 तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 11:45 बजे पूर्वाहन उत्तर पत्रक का वितरण प्रारंभ की जाएगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पुस्तिका अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

समस्तीपुर जिला में कुल परीक्षार्थियों की संख्या 7100 है। किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में केलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, साधारण कलाई घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, स्मार्ट वॉच, पेजर इत्यादि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तथा व्हाइटनर, इरेजर एवं ब्लेड ले जाना वर्जित है।

केंद्र अधीक्षक अपने विद्यालय के स्थाई, नियोजित शिक्षक से ही वीक्षण कार्य लेंगे। परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा, आयोग की परीक्षाएं बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत संचालित की जाती है अतः आवश्यकता अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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