मुजफ्फरपुर : राज्य में 15 मई तक लॉकडाउन लगाए जाने के आदेश के बाद डीएम प्रणव कुमार ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सरकार द्वारा सभी प्रतिबंधित सेवाओं पर यह धारा 144 लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं में खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल और सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह सात से लेकर 11 बजे तक हीं खुलेंगी। इस अवधि में खरीदार के लिए ही लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। अनावश्यक निकलने वालों पर कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थलों व मार्गों पर पैदल चलने तक पर भी रोक रहेगी। आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकेंगे, लेकिन उन्हें वाजिब कारण का सबूत रखना होगा। जरूरत के वाहनों के परिचालन के लिए ई-पास जारी किया जाएगा। जिले के अंदर वाहनों के परिचालन के लिए दोनों एसडीओ को ई-पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। जिले से बाहर जाने वाले वाहनों के परिचालन का ई-पास एडीएम राजेश कुमार जारी करेंगे। मालूम हो कि राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद संबंधित डीएम स्तर से निषेधाज्ञा लागू करने को कहा गया था। इसके आलोक में डीएम ने उक्त आदेश जारी किया। डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी कार्यालय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान 15 मई तक बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं के रूप में जिला प्रशासन, पुलिस, जलापूर्ति, आपदा प्रबंधन, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग आदि सेवाओं के दफ्तर को इससे छूट रहेगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बैंकिग व एटीएम सेवा को प्रतिबंध से दूर रखा गया है। औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इससे छूट मिलेगी। अस्पताल, जांच लैब और दवा दुकानें भी खुले रहेंगे।
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