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लॉकडाउन रिटर्न्स : बिहार फिर 15 तक लॉक, पैदल चलने पर भी पाबंदी; सुबह 7 से 11 ही खुलेंगी जरूरी चीजों की दुकानें

कोरोना संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को लॉकडाउन की घोषणा कर दी। यह 5 मई से 15 मई तक लागू रहेगा। मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लॉकडाउन के निर्णय के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में 10 % से अधिक की वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके पहले सोमवार को मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लेने के लिए स्वयं पटना का दौरा किया था। कई जिलों के डीएम से बात की थी। इसके बाद लॉकडाउन का निर्णय लिया गया।

इस दौरान आवश्यक सामग्री तथा फल सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे दिन तक खुली रहेंगी। सड़क पर अनावश्यक आना-जाना, पैदल चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सभी डीएम लॉकडाउन के आदेश के अनुपालन के लिए धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी करेंगे जिसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 (1 वर्ष की सजा, या जुर्माना या दोनो) एवं आईपीसी की धारा 188 (6 महीने की जेल या 1000 जुर्माना या दोनो) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी डीएम सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे। रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान्य होंगे। सभी राशन कार्ड धारियों को मई में राशन लेने के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान लोग वैक्सीनेशन करवा सकेंगे।

तीन सबसे जरूरी बातें

  1. किराना, फल- सब्जी, दूध, मछली की दुकानें खुलेंगी
  2. वाहन बंद, दूसरे जिलों में जाने को लेना होगा पास
  3. दफ्तर और बाजार बंद, शादी बिन बैंड-बारात

इन पर पूर्ण प्रतिबंध

  • सड़क पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे।
  • सभी शैक्षणिक संस्थान व कोचिंग बंद रहेंगे। परीक्षाएं नहीं होंगी
  • सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन व समारोह प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।
  • सार्वजनिक स्थानों पर सभी सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी।

ये दुकान 7-11 बजे तक ही खुली रहेंगी
आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री को छोड़कर), मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे दिन तक खुली रहेंगी।

विवाह- थाने को 3 दिन पहले दें सूचना
विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार व श्राद्ध में 20 व्यक्ति ही शामिल हो पाएंगे। विवाह में डीजे की अनुमति नहीं होगी। विवाह की सूचना स्थानीय थाना को कम से कम तीन दिन पहले देनी होगी।

स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं
अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य, उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां-सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान काम करते रहेंगे।

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