मुंबई: बृह्नमुंबई नगर निगम (BMC) ने बंबई हाईकोर्ट में मंगलवार को दाखिल हलफनामे में कहा है कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ‘आदतन अप’राधी’ हैं , जो पहले दो बार वि’ध्वंस का’र्रवाई के बावजूद उपगनरीय जूहू में एक रिहायशी इमारत में अनधिकृत तरीके से निर्माण कार्य करवाते रहे हैं. BMC ने पिछले साल अक्टूबर में सोनू सूद (Sonu Sood) को नोटिस जारी किया था. उस नोटिस को सूद ने दिसंबर 2020 में दिवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके बाद उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया. उच्च न्यायलय ने बीएमसी को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिये कहा था.
BMC ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि सूद ने छह मंजिला ”शक्ति सागर” रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे कमर्शियल होटल में तब्दील कर दिया.नगर निकाय ने अपने हलफनामे में कहा, ”याचिकाकर्ता आदतन अपराधी हैं और अनधिकृत काम से पैसा कमाना चाहते हैं. लिहाजा उन्होंने लाइसेंस विभाग की अनुमति के बगैर ध्वस्त किये गए हिस्से का एक बार फिर अवैध रूप से निर्माण कराया ताकि इसे होटल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके.
बीएमसी ने सितंबर 2018 में अवैध निर्माण के लिये प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन सूद ने अवैध निर्माण जारी रखा. 12 नवंबर 2018 के अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई.

बीएमसी ने सितंबर 2018 में अवैध निर्माण के लिये प्रारंभिक का’र्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन सूद ने अवैध निर्माण जारी रखा. 12 नवंबर 2018 के अनधिकृत निर्माण को ध्व’स्त करने की ‘का’र्रवाई शुरू की गई.


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