मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के मथुरापुर डाक गांव निवासी रोहित कुमार ने 20 नवम्बर 2019 को एक स्थानीय एजेंसी गौतम मोटर्स से बुलेट बाइक खरीदी थी। उन्होंने 1,36,073 रुपए नगद देकर बाइक खरीदा था। जिसका रसीद एजेंसी द्वारा उन्हें दिया गया। बाइक एजेंसी द्वारा रोहित को उक्त मोटरसाइकिल से संबंधित अन्य कोई कागजात नहीं दिया गया।
रोहित कई बार कागज के लिए एजेंसी का चक्कर लगया। जिसके बाद एजेंसी द्वारा बताया गया कि उक्त मोटरसाइकिल को गलती से फाइनेंस कर दिया गया था। जिस कारण उसपर कुल 1,23,085.03 रुपये का ऋण है। एजेंसी ने पूर्व में ली गयी नगद राशि को लौटाने की बात कही, लेकिन आज तक एजेंसी द्वारा पूर्व में ली गयी नगद राशि नहीं लौटाई गयी है।

उपभोक्ता आयोग परिषर
परिवादी द्वारा लगातार एजेंसी का चक्कर लगाने के बावजूद आजतक मोटरसाइकिल का ऑनर बुक, बीमा के कागजात तथा रजिस्ट्रेशन नंबर परिवादी को उपलब्ध नहीं कराया गया है। वही परिवादी नगद राशि देकर मोटरसाइकिल खरीदने के बावजूद 3250 (तीन हजार दो सौ पचास) रुपये का किस्त भी अदा कर रहा है। थक-हारकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग में 1. प्रबंध निदेशक, गौतम मोटर्स, मानिकपुर, सरैया, 2. प्रबंध निदेशक, रॉयल एनफील्ड, 3. शाखा प्रबंधक, एल. एंड टी. फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड, 4. प्रबंध निदेशक, एल. एंड टी. फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड और 5. जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध परिवाद दायर किया है। साथ ही पाँच लाख रुपये मुआवजे का भी दावा किया।
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