महादलित विकास मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए के घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व IAS अधिकारी एसएम राजू को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है। गुरुवार को इस संबंध में हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व IAS के ऊपर 50-50 हजार रुपए का दो जुर्माना भी लगाया है। जमानत मिलने के बाद एसएम राजू जेल से बाहर आ जाएंगे। पिछले 4 महीने से वो पटना की जेल में बंद हैं। उन्होंने खुद को इसी साल 20 जनवरी को निगरानी कोर्ट में सरेंडर किया था।
करोड़ों रुपए के घोटाला का यह मामला तब का है जब एसएम राजू महादलित विकास मिशन में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के साथ ही SC-ST कल्याण विभाग के प्रधान सचिव हुआ करते थे। उस समय महादलित वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृति योजना चलती थी। इसमें व्यापक स्तर पर धांधली बरती गई थी। फर्जी छात्रों के नाम, पता और कॉलेज का डिटेल्स देकर फर्जीवाड़ा किया गया था। उनके नाम पर छात्रवृत्ति के रुपए निकाले गए थे।
फर्जी तरीके से निकाले गए थे स्कॉलरशिप के पैसे
असलियत में वे छात्र या छात्रा थे ही नहीं, इनके नाम पर स्कॉलरशिप के रुपए निकाले गए। सिर्फ नवादा में 60 कागजी छात्रों के नाम पर 1.03 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। इनमें 50 छात्र-छात्राओं को देहरादून के अलग-अलग संस्थानों में और 7 को भोपाल के संस्थानों में पढ़ते हुए बताए गया था। इसी तरह पटना जिले में 1.06 करोड़, बेतिया में 1 करोड़, सुपौल व खगड़िया में 20-20 लाख के गोलमाल की बात सामने आई थी। यह घोटाला अफसरों और दलालों की मिलीभगत से हुआ था। छात्रों ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग से स्कॉलरशिप नहीं मिलने की शिकायत की थी। जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था।
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