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CBI कोर्ट ने लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश

सीबीआई कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दे दिया है. लालू यादव ने इस संबंध में अपने वकील के माध्यम से सीबीआई कोर्ट में पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दी थी. दरअसल लालू प्रसाद यादव की पासपोर्ट रिलीज करने की याचिका को रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अधिवक्ता अनंत कुमार द्वारा याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के दिग्गज नेता लालू यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश जारी कर दिया है.

दरअसल चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजायाफ्ता हैं. हेल्थ ग्राउंड पर फिलहाल लालू यादव बेल पर हैं. बेल के दौरान उन्हें हिदायत दी गई है कि वह देश से बाहर बिना अनुमति के नहीं जा सकते हैं. इसलिए उनके पासपोर्ट को सीबीआई ने जब्त कर लिया था, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पर लालू यादव ने अपने वकील के माध्यम से सीबीआई कोर्ट में अर्जी देकर पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया था, ताकि वह बाहर जाकर अपने स्वास्थ्य का इलाज करा सकें. जिस पर सीबीआई ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है.

बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट की अवधि अगस्त तक समाप्त हो जाएगी. लालू यादव अपने पासपोर्ट का रिन्यूवल कराना चाहते हैं. इस कारण उन्होंने पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी दी थी. पासपोर्ट रिलीज होने के बाद लालू इलाज कराने बाहर जा सकेंगे और साथ ही वो अपने पासपोर्ट का नवीकरण भी करा पाएंगे. बता दें किन लालू यादव जब भी इलाज करवाने के लिए देश से बाहर जाते हैं तो उन्हें इसकी सूचना उन्हें सीबीआई कोर्ट में देनी पड़ती है. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट उनके पासपोर्ट को रिलीज करती है और इसके बाद वह इलाज के लिए बाहर जा पाते हैं.

बतातें चलें कि लालू यादव 11 अक्टूबर को किडनी का उपचार कराने सिंगापुर गए थे. कोर्ट ने उपचार कराने के लिए विदेश जाने की इजाजत सशर्त दी थी. चारा घोटाला मामले में लालू यादव का पासपोर्ट कोर्ट में जमा था. पासपोर्ट की वैधता अवधि समाप्त होने का हवाला देते हुए नवीनीकरण के लिए इसे रिलीज करने की मांग की थी. लालू की अपील पर कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज कर दिया था. आरजेडी अध्यक्ष किडनी का उपचार कराने के लिए जल्द फिर से सिंगापुर जा सकते हैं.

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