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यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल में काटने होंगे 11 महीने:तमिलनाडु सरकार के NSA लगाने के फैसले पर राज्यपाल की मुहर

तमिलनाडु की जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है। उसे अगले 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा, क्योंकि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) पर वहां के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के फैसले को सही बताते हुए राज्यपाल ने भी अपनी मुहर लगा दी है।

इस संबंध में 6 मई को ही राज्यपाल की तरफ से दिए गए आदेश के आधार पर एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार NSA लगाने का यह फैसला पूरे 12 महीने तक के लिए लागू रहेगा। इस कारण अगले 11 महीने मनीष कश्यप को तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा।

5 अप्रैल को वहां की राज्य सरकार ने मनीष के ऊपर NSA लगाया था। तब से लेकर अब तक में करीब एक महीने का वक्त मनीष कश्यप का जेल में गुजर चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।- फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।- फाइल फोटो

मदुरई के DM ने की थी अनुशंसा

तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का फेक वीडियो वायरल करने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा था। इस प्रकरण में तमिलनाडु की पुलिस ने कुल 13 FIR दर्ज की थी। जिसमें से 6 FIR में मनीष कश्यप को नामजद किया गया था। 30 मार्च को तमिलनाडु की पुलिस बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर गई थी।

पूरे प्रकरण की जांच होने के बाद मदुरई के DM ने मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद सरकार के सलाहकार बोर्ड के पास यह मामला गया था। बोर्ड ने माना कि यह अधिनियम लगाने के उनके पास पर्याप्त कारण हैं। इसके बाद ही तमिलनाडु सरकार ने अपनी मंजूरी दी। तब 5 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 की धारा-3 (4) के तहत सरकार का आदेश लागू हो गया।

8 मई को सुप्रीम कोर्ट से लग चुका है झटका

मनीष कश्यप को सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा था। बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सारे FIR को क्लब किए जाने, जमानत देने और उस पर लगे NSA को हटाने की मांग को लेकर एक अपील दायर की गई थी। जिस पर 8 मई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के वकील की तरफ से दी गई अर्जी को खारिज कर दिया था। साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा था।

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